सरकार ने Lawrence Bishnoi साक्षात्कार मामले में पूर्व डीएसपी गुरशेर सिंह संधू और छह अन्य पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इन सभी को गैंगस्टर Lawrence Bishnoi के साथ एक साक्षात्कार की व्यवस्था करने का दोषी पाया गया है।
Lawrence Bishnoi इंटरव्यू मामले में पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व डीएसपी गुरशेर सिंह संधू और छह अन्य पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. इन सभी को 3 अप्रैल 2022 को गैंगस्टर Lawrence Bishnoi का इंटरव्यू आयोजित करने का दोषी पाया गया था। Lawrence Bishnoi को तब सीआईए पुलिस स्टेशन, खरड़ में बंद कर दिया गया था।
करीब डेढ़ साल पहले Lawrence Bishnoi का ये इंटरव्यू एक टीवी चैनल पर प्रसारित हुआ था जो वायरल हो गया था. इसके बाद पंजाब सरकार और पुलिस की जमकर आलोचना हुई. मोहाली के डीएसपी स्पेशल ऑपरेशन सेल गुरशेर सिंह संधू के अलावा जिन अन्य पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, उनमें शामिल हैं-
1. समर विनीत, पीपीएस, डीएसपी
2. सब इंस्पेक्टर रीना, सी.आई.ए., खरड़
3. सब इंस्पेक्टर (एलआर) जगतपाल जंगु, एजीटीएफ
4. उप निरीक्षक (एलआर) शगनजीत सिंह
5. एएसआई मुख्तयार सिंह
6. HC (LR) ओम प्रकाश
पंजाब गृह विभाग द्वारा पंजाब मानवाधिकार आयोग के विशेष डीजीपी परबोध कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा अपनी रिपोर्ट में सात पुलिसकर्मियों को दोषी पाए जाने के बाद पंजाब सरकार ने यह निलंबन आदेश दिया. Lawrence Bishnoi के साक्षात्कार के लिए, पंजाब पुलिस ने 5 जनवरी, 2024 को पुलिस स्टेशन राज्य अपराध, चरण 4, मोहाली में आईपीसी की धारा 384, 201, 202, 506, 116 और 120-बी और जेल अधिनियम 1894 की धारा 46 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। बाद में जेलों की धारा 52(1) (पंजाब संशोधन अधिनियम 2011) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।
हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था
गृह सचिव आईएएस गुरकीरत कृपाल सिंह ने शुक्रवार देर शाम पारित अपने आदेश में उल्लेख किया कि निलंबित व्यक्तियों को चंडीगढ़ में डीजीपी कार्यालय में तैनात किया जाएगा और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता लेने की अनुमति होगी. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए 21 दिसंबर 2023 को प्रबोध कुमार आईपीएस की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया, जिसने सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंप दी।
डी.एस.पी गुरशेर सिंह संधू पर हाल ही में जालसाजी, प्रतिरूपण, दस्तावेजों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बलजिंदर सिंह टाहला की शिकायत पर विजिलेंस ब्यूरो ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए) की जांच शुरू कर दी है।
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