GST

GST परिषद की बैठक : 9 सितंबर को होने वाली GST परिषद की 54वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है, जिसमें GST माफी योजना के कार्यान्वयन, कुछ वस्तुओं और सेवाओं की दरों को युक्तिसंगत बनाने, सरलीकरण और अनुपालन सुधार पर खास जोर रहेगा।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने हाल ही में स्पष्ट किया कि केंद्रीय जीएसटी अधिनियम (CGST) की धारा 16(4) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से संबंधित नए प्रावधान 9 सितंबर 2024, यानी बैठक के बाद ही लागू होंगे। यह घोषणा तब आई जब एक माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर इस मुद्दे पर सवाल किया गया।

GST परिषद की बैठक : पिछले कुछ महीनों में कई करदाताओं को नोटिस मिले हैं, जिनमें कहा गया कि उन्होंने समय सीमा के भीतर वैध आईटीसी का लाभ नहीं उठाया है। यह मुद्दा हजारों करोड़ रुपये के नोटिसों से जुड़ा हुआ है, जिससे कई व्यवसाय चिंतित हैं। हालांकि, पिछली बैठक में इस समय-सीमा को बढ़ा दिया गया था, और अब 54वीं बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

विशेष रूप से उन करदाताओं के लिए राहत की उम्मीद है, जिन्होंने समय पर आईटीसी का दावा नहीं किया है। एक सूत्र ने कहा, “इस बैठक में इन मामलों पर निर्णय लिया जाएगा, जिससे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी।”

GST परिषद की बैठक : 22 जून को हुई 53वीं बैठक के बाद वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से लेकर 2020-21 तक दाखिल किए गए जीएसटी आर-3बी रिटर्न के लिए आईटीसी का लाभ 30 नवंबर 2021 तक उठाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि व्यवसाय GST लागू होने के शुरुआती दिनों से लेकर अब तक के इनवॉइस या डेबिट नोट्स के लिए आईटीसी का दावा इस विस्तारित समय-सीमा में कर सकते हैं।

ये फैसले न केवल करदाताओं को राहत देंगे, बल्कि GST प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम होंगे।

यह भी पढ़े : Kolkata rape-murder case : 27 मिनट की सीसीटीवी फुटेज सीबीआई को सौंपी, सुप्रीम कोर्ट में वकील का खुलासा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *