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Dear India TV/Hindi News :हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत को उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। यह याचिका एक निवासी द्वारा दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 2024 के आम चुनाव के लिए कंगना रनौत के नामांकन पत्रों को गलत तरीके से खारिज किया गया था।

याचिकाकर्ता, किन्नौर निवासी लायक राम नेगी, ने आरोप लगाया है कि क्वीन अभिनेता के खिलाफ मंडी सीट से लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ने के लिए उनके नामांकन पत्रों को अनुचित रूप से खारिज कर दिया गया था। न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल ने कंगना रनौत को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कंगना ने कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 74,000 से अधिक मतों से हराकर मंडी संसदीय सीट से चुनाव जीता था।

याचिका में नेगी ने दावा किया है कि रिटर्निंग ऑफिसर, मंडी जिले के उपायुक्त ने उनके नामांकन पत्रों को गलत तरीके से खारिज कर दिया था। नेगी, जो हिमाचल प्रदेश में वन विभाग के पूर्व कर्मचारी हैं, ने कहा कि उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्ति मिल गई थी और उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी को विभाग से “अदेयता प्रमाण पत्र” प्रस्तुत किया था।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि अगर उनके कागजात स्वीकार किए जाते तो वे चुनाव जीत सकते थे। उन्होंने कंगना रनौत के चुनाव को रद्द करने की मांग की है।

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