Dear India Tv/Hindi News : Delhi AAP पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर SC ने सुनवाई करने के लिए हामी भरा है. SC ने कथित शराब नीति घोटाले और भ्रष्टाचार के मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर ED और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी किया है।
16 महीने से जेल में बंद हैं मनीष सिसोदिया
Delhi शराब घोटाले (Delhi Liquor Scam) में 17 अगस्त 2022 को CBI ने 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का भी नाम शामिल था। सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। इस FIR के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था।
CBI ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। बाद में, 9 मार्च को ED ने भी तिहाड़ जेल पहुंचकर सिसोदिया को गिरफ्तार करने की औपचारिकता पूरी की। तब से सिसोदिया जेल में ही बंद हैं। हालांकि, बीच-बीच में उन्हें अपनी बीमार पत्नी का हाल-चाल जानने के लिए कुछ घंटों या दिन की जमानत मिलती रही है।
मनीष सिसोदिया के वकील ने तर्क दिया कि वह 16 महीने से जेल में बंद हैं, जबकि मुकदमे की स्थिति वही है जो 2023 में थी। जस्टिस बीआर गवई, संजय करोल और KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई अब 29 जुलाई को होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील
मनीष सिसोदिया ने Delhi हाईकोर्ट के 21 मई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उनकी दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। वह कथित शराब नीति घोटाले के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत CBI और ED द्वारा दर्ज मामलों में जमानत की मांग कर रहे हैं। उन्हें पिछले साल 26 फरवरी और 9 मार्च को पहली बार गिरफ्तार किया गया था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं।