Kunal Kamra Plea : बॉम्बे हाई कोर्ट का यह फैसला केंद्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी नियमों (IT Rules) के संशोधन के खिलाफ महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है, क्योंकि इसने सरकार को सोशल मीडिया पर कंटेंट को नियंत्रित करने की शक्ति दी थी। इस मामले में हास्य कलाकार kunal kamra और कई अन्य याचिकाकर्ताओं ने इस नियम को चुनौती दी थी, जिसे अदालत ने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए खारिज कर दिया।
केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में लागू किया गया यह संशोधित नियम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पर सरकारी कामकाज से जुड़ी जानकारी को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। इसके तहत, सरकार द्वारा बनाई गई तथ्य जाँच इकाई (FCU) को यह अधिकार दिया गया था कि वह सोशल मीडिया पर किसी भी जानकारी को ‘फर्जी, झूठा या भ्रामक’ घोषित कर सकती थी। यदि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स इस चिह्नित जानकारी को नहीं हटाते, तो वे कानूनी सुरक्षा से वंचित हो सकते थे, जिससे उन पर मुकदमा चलाया जा सकता था।
kunal kamra ने इस नियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी, यह तर्क देते हुए कि यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करता है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और अन्य पत्रकार संगठनों ने भी इस नियम की आलोचना की, इसे अस्पष्ट और अतिव्यापक बताते हुए। उनका कहना था कि यह नियम सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों पर नियंत्रण स्थापित करने का एक प्रयास है, जो प्रेस की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
जस्टिस ए. एस. चंदुरकर, जो इस मामले के ‘टाई-ब्रेकर’ जज के रूप में नियुक्त किए गए थे, ने केंद्र सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया कि FCU के निष्कर्षों को कानूनी चुनौती देना ही पर्याप्त सुरक्षा उपाय है। उन्होंने कहा कि इस नियम के तहत सामग्री को ‘फर्जी या भ्रामक’ बताने का मानदंड बहुत अस्पष्ट और व्यापक है, जिससे इसका दुरुपयोग होने की संभावना अधिक है। उन्होंने यह भी कहा कि यह नियम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स और व्यक्तियों पर भयावह प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि उन्हें बिना किसी उचित आधार के कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
Kunal Kamra Plea : न्यायमूर्ति चंदुरकर ने यह भी कहा कि यह नियम अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के विपरीत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह यह सुनिश्चित करे कि नागरिक केवल उस जानकारी का उपभोग करें जो FCU द्वारा सत्यापित हो।
इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि यह नियम अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत व्यापार करने की स्वतंत्रता का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि इससे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स और मीडिया आउटलेट्स को अनुचित प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।
kunal kamra और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों को अदालत ने पूरी तरह से स्वीकार किया और निर्णय सुनाया कि यह नियम आनुपातिकता के परीक्षण में विफल रहता है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि यह प्रतिबंध अत्यधिक और अनुचित है, विशेष रूप से तब जब यह मौलिक अधिकारों को सीमित करने का प्रयास करता है।
Kunal Kamra Plea : इस फैसले के साथ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते और राज्य को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि कौन सी जानकारी सही है और कौन सी नहीं।