Delhi pollution : दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज4 के क्रियान्वयन में खामियों पर नाराजगी जाहिर की और दिल्ली सरकार एवं पुलिस को कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए।
Delhi pollution GRAP4: क्यों जरूरी है सख्ती?
इस हफ्ते दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘सीवियरप्लस’ श्रेणी (450 से अधिक) में पहुंच गया, जिसके बाद GRAP4 लागू किया गया। इस योजना के तहत:
ट्रकों और भारी वाहनों की एंट्री पर पाबंदी लगाई जाती है। निर्माण कार्य अस्थायी रूप से बंद कर दिए जाते हैं। सड़कों पर पानी का छिड़काव कर धूल को कम किया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दिल्ली में GRAP4 के प्रावधान सही तरीके से लागू नहीं हो रहे हैं। विशेष रूप से ट्रकों और हल्के कमर्शियल वाहनों (LCVs) की एंट्री को रोकने में खामियां सामने आईं।
Delhi pollution : 13 एंट्री पॉइंट्स पर जांच का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सीमा पर मौजूद 13 मुख्य एंट्री पॉइंट्स पर स्थिति की सटीक जांच के लिए 13 वकीलों की टीम नियुक्त की। कोर्ट ने निर्देश दिया कि वकील इन स्थानों पर जाकर रिपोर्ट तैयार करें और यह सत्यापित करें कि ट्रकों और LCVs, जो आवश्यक सामान नहीं ले जा रहे हैं, उन्हें प्रवेश से रोका जा रहा है या नहीं।
रिपोर्ट 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को इन एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस तैनात करनी चाहिए ताकि GRAP4 का सख्ती से पालन हो।
Delhi pollution : CAQM पर भी उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) पर भी सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा कि आयोग ने GRAP3 और GRAP4 को लागू करने में देरी की। आयोग ने AQI के सुधरने का इंतजार किया, जो एक “गलत दृष्टिकोण” था। कोर्ट ने कहा, “अगर AQI तय सीमा पार करने की संभावना हो, तो GRAP3 और GRAP4 को तुरंत लागू करना आयोग का कर्तव्य है।”
Delhi pollution : दिल्ली का बिगड़ता AQI
दिल्ली का औसत दैनिक AQI रविवार को 457 था, जो सोमवार सुबह 485 तक बढ़ गया। यह ‘सीवियरप्लस’ श्रेणी में आता है। AQI के तहत प्रदूषण स्तर को चार चरणों में विभाजित किया गया है:
1. स्टेज 1 (खराब): AQI 201300
2. स्टेज 2 (बहुत खराब): AQI 301400
3. स्टेज 3 (गंभीर): AQI 401450
4. स्टेज 4 (सीवियरप्लस): AQI 450 से अधिक
Delhi pollution : सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 18 नवंबर को अपने आदेश में कहा, “यह राज्यों और केंद्र सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वे सभी नागरिकों को प्रदूषण मुक्त वातावरण उपलब्ध कराएं।” कोर्ट ने स्पष्ट किया कि GRAP4 तब तक जारी रहेगा जब तक AQI 450 से नीचे नहीं आ जाता।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी संभव उपाय किए जाएं। इसके अलावा, अदालत ने जनता से भी सहयोग की अपील की। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण से लड़ाई में नागरिकों की भागीदारी अहम है।
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